कर्फ्यू उल्लंघन की वीडियो बनाने पर 5 साल की कैद और 30 लाख रियाल का जुर्माना
सऊदी अरब में कर्फ्यू उल्लंघन का वीडियो बनाने या साझा करने पर 5 साल की कैद और 30 लाख रियाल का जुर्माना होगा।
सबक़ वेबसाइट के अनुसार, सऊदी पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने एक बयान जारी कर चेतावनी दी कि 'कर्फ्यू उल्लंघन के वीडियो लोगों को प्रेरित और उत्तेजित कर रहे हैं'। ट्रेंडिंग परवासियों के लिए बड़ी खबर "फ़ाइनल एक्ज़िट और एक्ज़िट री एन्ट्री वीज़ा रद्द करवालें" अन्यथा होगा जुर्माना
मंत्रालय ने कहा है कि 'यह उन प्रमुख अपराधों में से एक है, जिसको करने वाला अपराधी कड़ी सजा का हकदार है।'
मंत्रालय ने कहा कि "ऐसा करने पर साइबर अपराध का अनुच्छेद 5 लागू होता है, जिस में स्पष्ट रूप से 5 साल की जेल की सजा और 30 लाख रियाल का जुर्माना लिखा है।"
पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने स्पष्ट किया है कि 'कर्फ्यू उल्लंघन के वीडियो की ख़बर करने वाले को कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा, कोई प्रतिशोध नहीं होगा।'
पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने कहा है कि "सोशल मीडिया पर जनता को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री को साझा करना और बढ़ावा देना भी एक अपराध है, ऐसा करने वाला भी साइबर अपराध कर रहा है।"
मंत्रालय ने सभी नागरिकों और विदेशियों को सूचित किया है कि 'सरकारी एजेंसियां सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी कर रही हैं, लोगों को यह जानकारी प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करनी चाहिए।'
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने कर्फ्यू को तोड़ने या उल्लंघन करने वाले वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक महिला सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है।
إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى٥ سنوات وغرامة إلى٣ ملايين ريال، دون أن تطال المُساءلة للمُبلغين. pic.twitter.com/kkLlL3fAmV— النيابة العامة (@bip_ksa) March 24, 2020
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