सभी प्रकार के समारोहों पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर 50,000 रियाल तक का जुर्माना

सऊदी ग्रह मंत्री ने एहतियाती उपायों के उल्लंघन के लिए नियमों और दंडों को मंजूरी देदी है।

सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार ग्रह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 
एहतियाती उपायों के पिछले बयान के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं और उनकी सजा स्पष्ट की गई है।
इन नियमों और दंडों का उद्देश्य कोरोना वायरस को नियंत्रित करने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूत करना है।
ये नियम और दंड उन समारोहों से संबंधित हैं जहां एक से अधिक परिवार या गैर-परिवार के सदस्य एक साथ इकट्ठा होते हैं।
इन नियमों में सभाओं से मुराद ऐसे पाँच या अधिक लोगों का जमावड़ा है जिनका एक दूसरे के साथ कोई आवासीय संबंध नहीं है।
मंत्रालय ने कहा कि सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, चाहे वह परिवार या गैर-परिवार से संबंधित हो, घरों में या गेस्टहाउस या खुले स्थानों में, जैसे शादियों, पारिवारिक समारोहों , संवेदना या गपशप की बैठक, सभी पर प्रतिबंध है।"
"मज़दूरों के भी सभी प्रकार के समारोहों पर प्रतिबंध है चाहे घर के अंदर या कार्यस्थल या खुले में हो।"
"अनुमति दी गई संख्या को छोड़कर शॉपिंग सेंटर में ग्राहकों को इकट्ठा करने और भीड़ लगाने पर प्रतिबंध है, चाहे स्टोर के अंदर हो या बाहर।"
सभी प्रकार के समारोहों के उल्लंघन को पंजीकृत करने के लिए एक विशेष बल स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इस उद्देश्य के लिए निजी क्षेत्र में विशेष व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा।
उल्लंघन के लिए हर कोई दंडित किया जाएगा जिसने सभा लगाई या लगाने का कारण बना या फिर सभा में शामिल हुआ।
"जिस नागरिक और विदेशी को इस तरह के समारोहों के बारे में पता चले तो उन्हें तुरंत मुफ्त टोल नंबर पर कॉल करना चाहिए और इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए।"
गृह मंत्रालय ने कहा कि नियमों को मंजूरी देने के अलावा, गृह मंत्री ने उल्लंघन के लिए दंड की कार्रवाई की योजना को भी मंजूरी दी है।
"पारिवारिक समारोहों में जहां एक से अधिक परिवार इकट्ठा होते हैं और उनके बीच कोई आवासीय संबंध नहीं है, उन पर 10,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा।"
"अगर परिवार के बाहर के लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे घर पर हों या बगीचे में या शिविरों में या खुली जगहों पर, 15,000 रियाल का जुर्माना है।"
"समारोह में लोगो के इकट्ठा होने पर चाहे वह शादी हो, शोक समारोह या किसी अन्य प्रकार की सभा हो या गपशप पार्टी हो तो 30,000 रियाल का जुर्माना होगा।"

"श्रमिकों के जमावड़े पर 50,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा चाहे वह घर के अंदर हो, बाहर, कार्य स्थल, गेस्ट हाउस या खुली जगह हो।"
"शॉपिंग सेंटर के अंदर काम करने वाले या गाहकों का निर्धारित सीमा से अधिक जमा  होने पर प्रति व्यक्ति 5,000 रियाल का जुर्माना होगा उसकी सीमा एक लाख रियाल से अधिक नहीं होगी।"
"यदि उल्लंघन दोहराया जाता है तो जुर्माना दोगुना हो जाएगा। यदि दुकान में उल्लंघन दोहराया जाता है, तो इसे तीन महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा।"
"यदि तीसरी बार दुकान में उल्लंघन किया जाता है तो इसे छह महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा और दुकान के प्रभारी व्यक्ति को सरकारी वकील के सामने लाया जाएगा।"

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