अब सिगरेट और तंबाकू उत्पादों को सुपर मार्केट में भी बेचा जासकेगा

सऊदी नागरपालिका मंत्रालय ने तंबाकू की पारंपरिक और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की सुपरमार्केट और किराने की दोकानों में बिक्री के लिए सशर्त अनुमति दे दी है।
सुपरमार्केट और हाइपरमार्केट में सिगरेट और हुक्का की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब सऊदी नागरपालिका मंत्रालय द्वारा सशर्त प्रतिबंध के हवाले से कहा गया है कि तंबाकू उत्पादों को 18 साल से कम उम्र के लोगों को न बेचा जाए।

वेब समाचार सबक के अनुसार नागरपालिका मंत्रालय का कहना है कि पारंपरिक और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या डिजिटल हुक्का अब हाइपर और सुपरस्टोर्स के अलावा सामान्य किराने की दुकानों में भी बेचने की अनुमति होगी।
नागरपालिका ने कहा कि यह निर्णय नजाएज़ मुनाफाखोरों के कारण लिया जा रहा है जिन्होंने प्रतिबंध का लाभ उठाते हुये कुछ क्षेत्रों में महंगे दामों और घटिया तंबाकू उत्पादों को बेचा करते थे ।
तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए ज़रूरी है कि दुकानदार या सुपरमार्केट निर्धारित नियमों के अनुसार इसकी बिक्री करें।
जिसके लिए दुकानों में एक विशेष बंद अलमारी हो, तंबाकू उत्पादों को 18 वर्ष से कम आयु को बेचा नही जाना चाहिए और दुकानों में धूम्रपान कि तरफ आकर्षित करने वाले विज्ञापनों को न लगाया जाए।
यह स्पष्ट हो कि देश के कुछ शहरों में सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण कुछ मुनाफाखोर अवैध रूप से छुप कर महंगे दामों पर सिगरेट बेचते थे।

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