विदेशी कामगार इक़ामा नवीकरण शुल्क को बाद में भी दे सकते हैं

विदेशी कामगार इक़ामा नवीकरण शुल्क को बाद में भी दे सकते हैं

'कोरोना वायरस ’के संबंध में देश की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर जवाज़ात की तरफ से निजी क्षेत्र में कारोबारी और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले विदेशी कामगारों को आसानी देते होए उनके इक़ामों के नवीकरण शुल्क में 3 महीने की देरी की घोषणा की गई है।
सऊदी समाचार एजेंसी 'एसपीए' के ​​अनुसार जवाज़ात द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्य में लोग 'कोविड 19 वायरस' के कारण होने वाली समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन मुश्किलों को कम करने के लिए व्यापारियों और उद्योगपतियों को 3 महीने की सुविधा प्रदान करते हुए उनके कामगारों के लिए नवीकरण शुल्क को 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। किया आप जानते हैं सऊदी अरब में मौजूद परवासियों (अजनबयों) के Exit Re Entry Visa (खुरूज व औदह) में वृद्धि कर दी गई है 
बयान में आगे कहा गया है कि तीन महीने की फीस के भुगतान में देरी को 18 मार्च से 16 जून, 2020 तक लागू किया गया है। जिन कामगारों के ईक़ामें इन तिथियों में समाप्त हो गए हैं, उनके इक़ामें बिना भुगतान के नवीनीकृत हो जाएंगे।

'नवीकरण शुल्क 3 महीने की निर्दिष्ट अवधि के बाद जमा किया जा सकता है। व्यापारियों और उद्योगपतियों को आवधिक रियायत का उद्देश्य उन पर बोझ को कम करना है।' किया आप जानते हैं सिगरेट पीने वाला कोरोना वायरस का जल्द शिकार हो सकता है
स्पष्ट करदें कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले विदेशियों के लिए नवीकरण शुल्क के अलावा, सऊदीकरण  कि मद में भी हर विदेशी कर्मचारी के हिसाब से शुल्क कि वसूली कि जाती है जिसे मैनपावर फंड कहा जाता है।
सऊदीकरण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए यह शुल्क लिया जाता है, जिसका उद्देश्य अधिक सऊदी को नौकरी के अवसर प्रदान करना है।
याद रखें कि राज्य के कानून मेहनत के अनुसार विदेशी कागारों के ईक़ामे का नवीनीकरण कफील कि जिम्मेदारी है।
ईक़ामे का नवीनीकरण यह नया इक़ामा और उसके साथ साथ चिकित्सा बीमा और अन्य संस्थाओं के शुल्क का भुगतान करना उस कंपनी कि ज़िम्मेदारी है, जहाँ विदेशी कर्मचारी काम करते हैं।
इस संबंध में सऊदी सरकार ने इन सभी व्यक्तियों के लिए विशेष छूट की घोषणा की है।
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