आपात स्थिति में कर्फ्यू से राहत कैसे मिलेगी?

आपात स्थिति में कर्फ्यू से राहत कैसे मिलेगी?

सऊदी गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपायों के तहत राज्य के सभी 13 स्टेट में आने और जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सऊदी नागरिकों और विदेशियों ने पूछा है कि अगर किसी को आपातकालीन स्थिति की आवश्यकता होती है, तो वह इस तरह के मामले में ग्रह मंत्रालय से राहत प्राप्त कर सकेगा या नहीं? इसे भी पढ़ें कोरोना पीड़ित इक़ामा होल्डर और अवैध आप्रवासियों का इलाज मुफ्त
सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए के अनुसार, जनस्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि, "यदि सऊदी नागरिक और निवासी विदेशी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना आवश्यक हो, या ऐसी कोई मजबूरी है, तो उसे यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, परंतु उसे एक परमिट प्राप्त करना होगा। ”

"जनस्वास्थ्य विभाग के निदेशक के तहत एक वर्किंग टीम 24 घंटे ड्यूटी पर है - राज्य के किसी भी क्षेत्र में आने जाने लिए अनुमति कि दरखास्त उसी टीम को देना होती है।"
जनस्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि जो लोग आपातकाल की स्थिति में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए परमिट जारी कराना चाहते हैं, वे roc@ps.moi.gov.sa पर आवेदन करें।
जिस में आवेदक की जानकारी, यात्रा के स्रोत और किस कारण से यात्रा कर रहे हैं इस कि सफाई और इसका सबूत पेश करना होगा।
प्रवक्ता के अनुसार, जनस्वास्थ्य विभाग आवेदक से सीधे संपर्क करेगा।
प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र से आने या जाने की अनुमति नहीं होगी जिसकी कोई मजबूरी नहीं है और वह आपातकाल की स्थिति में नहीं है। टेंडिंग कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 10,000 रियाल का जुर्माना
प्रवक्ता के अनुसार, सऊदी नागरिक और विदेशी बिना किसी मजबूरी के अनुमति कि दरखास्त न दें, ऐसा करने से भीड़ बढ़ेगी और ज़रूरतमंद  इस देरी का शिकार होंगे। 
प्रवक्ता ने कहा कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोरोना वायरस को खतम करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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