ड्राईवर होजाएँ होशियार वरना पड़ सकता है महंगा पैदल रोड क्रॉस करने पर भी लग सकता है जुरमाना

ड्राईवर होजाएँ होशियार वरना पड़ सकता है महंगा पैदल रोड क्रॉस करने पर भी लग सकता है जुरमाना


सीट बेल्ट, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल हाथ में पकड़ना और बेबी कुर्सी का उपयोग न करने पर कम से कम 150 रियाल और ज़ादा से ज़ादा 300 रियाल जुरमाना होगा।
स्कूल  बस जब बचों को उतार या बैठा रही हो उस वक़्त ओवर अटेक करने पर कम से कम 3000 रियाल जुरमाना होगा।
सीट बेल्ट और ड्राइविंग के वक़्त मोबाइल  का उपयोग की खेलाफ़ वर्ज़ी पर ऑटो मेटिक सिस्टम के तहेत चालान 5 अप्रैल से शुरू करदिया गया है। ट्रैफिक विभाग ने कहा कि सिट बेल्ट के उल्लंघन के अलावा ड्राइविंग के वक़्त मोबाइल हाथों में पकड़ना और बेबी कुर्सी का उपयोग न करने और चौराहे पर मौजोद गाड़ी को गुज़रने न देने पर कम से कम 150 रियाल और ज़ादा से ज़ादा 300 रियाल जुरमाना होगा।
नये ट्राफिक नियम के तहेत स्कूल  बस जब बचों को उतार या बैठा रही हो उस वक़्त ओवर अटेक करने पर कम से कम 3000 रियाल और ज़ादा से ज़ादा 6000 रियाल जुरमाना होगा। इतना ही जुरमाना गाड़ी पर राजनीतिक नारे पार्टियों या नैतिकता के नारे को गाड़ी पर चिपकाने पर होगा।
इसी तरह चलती गाड़ी से कोड़ा फेंकना, पैदल चलने वालो का ज़ेबरा क्रासिंग के अलावा दोसरी जगहों से सड़क पार करना या पैदल चलने वालों के लिए खास सिग्नल की खेलाफ़ वर्ज़ी पर कम से कम 100 रियाल और अधिकतम 150 रियाल जुरमाना होगा।
ट्राफिक विभाग ने बताया है की ड्राइविंग के समय एयरबडज़ या ब्लोतूथ से कॉल सुनना या सिग्नल पर गाड़ी के पूरी तरह से रुक जाने के वक़्त मोबाइल हाथ में पकड़ने पर खेलाफ़ वर्ज़ी रिकॉर्ड नहीं की जाये गी।

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