यातायात विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्पीकर के माध्यम से मोबाइल फोन का उपयोग करना या सिगनल पर गाड़ी मुकम्मल तौर पर खड़ी करने के बाद मोबाइल का उपयोग करना मना नहीं है।
अलबत्ता ड्राइविंग के दौरान हाथ में मोबाइल लेकर उपयोग करना यातायात रूल का उल्लंघन है, और इस पर आप को 24 घंटे की जेल होसकती है।
और यह भी समझ लें की अगर यह खेलाफ़ वर्ज़ी पहली बार होई है तो ऐसी सोरत में सिर्फ यातायात रूल के उल्लंघन करने की सज़ा होगी जबकि रिकॉर्ड साफ न होने पर 24 घंटे की जेल भी होसकती है।
यातायात विभाग ने तवज्जह दिलाई है की ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति के 60 दिनों के बाद देर करने का जुरमाना होगा।
इसलिए तमाम ड्राईवर हज़रात ड्राइविंग लाइसेंस ख़तम होते ही उसको रिन्यूअल करवा लें।
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