अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकती है आप को 5 साल जेल और 30 लाख रियाल जुरमाना

जा सकते हैं जेल हो सकती है 5 साल की सज़ा और 30 लाख रियाल जुरमाना भी 


वॉट्स ऐप, ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया को राज्य में अफवाह फैलाने वालों को दंड देना चाहिए। साइबर अपराध में इस संबंध में कानून लागू किया जाना चाहिए यह मांग सऊदी विशेषज्ञों ने क्या है।
विशेषज्ञों का कहना है कि वॉट्स ऐप, ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पर खास तौर पर सऊदी अरब के  हवाले से अफवाहें फैलाई जाती हैं, गलत ख़बरों को रवाज दिया जाता है। 
कुछ खाते ऐसे भी पकडे गए हैं जो नकली लिंक दे कर अफवाहें फैलाते हैं, पिछले दिनों कई अफवाहें फैलाई गई पब्लिक प्रोसिकुटर संघ इस संबंध में अपनी भूमिका निभाएं साइबर क्राइम में खुले तौर पर कानून मजूद है कि राज्य के बारे में अफवाह फैलाना दंडनीय अपराध है।
इस पर 5 साल जेल और 30 लाख रियाल जुरमाना किया जा सकता है। इस के बावजूद भी कानून का नेफाज़ नहीं हो रहा।
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा है कि देश की सुरक्षा और मज्बोती के लिए उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो झूठी ख़बरें और बे बुन्याद अफवाहें फैलाते हैं।
उन्होंने कहा कि बे बुन्याद खबर या अफवाह पर कमेंट करना या वॉट्स ऐप, ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पर शेयर करना भी अपराध में आता है।
सोशल मीडिया उपयोगकर्ता इस हवाले से अपना किरदार अदा करते होये अफवाहें फैलाने में हिस्सा दर न बनें।
राज्य और उस के बारें में अहम् फैसलों के मश्होर ज़राये मजूद हैं उन्हें विश्वसनीय माना जाये और इन सोत्रों से जारी समाचार को ही  साझा करना चाहिए।
आप के ओ दोस्त जो सोशल मीडिया पर चीजें शेयर करते है इस खबर को आप शेयर करके उन्हें बताएं।

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