कॉलिंग कार्ड रिचार्ज करने-की अक़ामा शर्त रद्द करदी गई है

इनफार्मेशन टेक्नॉलोजी एंड कम्युनिकेशन बोर्ड ने कालिंग कार्ड रिचार्ज कराने के लिए अकामा नंबर डालने की शर्त 26/सफ़र /1439 हिजरी मुताबिक बुधवार 15/नवम्बर 2017 से अमल दर आमद ख़तम कर दिया है .
इनफार्मेशन टेक्नॉलोजी एंड कम्युनिकेशन बोर्ड ने घोषणा करके स्पष्ट किया कि इस फैसले की बदौलत प्रीपेडसिम उपयोग करने वाले किसी भी सऊदी नागरिक या विदेशी को कार्ड रिचार्ज करते समय राष्ट्रीय पहचान पत्र या ईक़ामा नंबर दर्ज करने की जरूरत नहीं रहेगी।

बोर्ड ने ध्यान दिलाया कि अज्ञात तरीकों से  प्राप्त किए जाने वाले  सिम प्रथा को नियंत्रित करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वह पर्याप्त साबित हो रहे हैं।

इनफार्मेशन टेक्नॉलोजी एंड कम्युनिकेशन बोर्ड ने 2/रमज़ान 1433 हिजरी मुताबिक़ 31/ जुलाई 2012 को मोबाइल उपयोग करने वाले सभी उपयोगकर्ताओं पर यह प्रतिबंध लगाया था कि प्रीपेड कार्ड या रिचार्ज किए जाने वाले कार्ड इकामा या राष्ट्री पहचान पत्र से जुड़े होंगे। 
और बलेंस भेजने के लिए भी राष्ट्रीय पहचान पत्र और इकामे की शर्त रखी गई थी।

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