लोडिंग वाहनों में व्यक्तियों को ले जाना कानून का उल्लंघन है

सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दी है कि "लोडिंग पिकअप के पीछे लोगों को ले जाना कानून का उल्लंघन है और कानून द्वारा दंडनीय है।

सबक न्यूज ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी चेतावनी के हवाले से आगे कहा कि 'माल लोडिंग वाहनों के उपयोग के नियम तय हैं.

जिन कारों

का पंजीकरण माल ढोने के लिए आरक्षित है, वे अपने पीछे लोगों को सवार करके जीवन के लिए खतरा पैदा करती हैं।

ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लोगों की जान को खतरा होने के कारण लोडिंग वाहनों में लोगों को ले जाना मना है।

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