सऊदी गृह मंत्रालय ने मास्क और सामाजिक दूरी कि पाबन्दी ज़रूरी क़रार दे दिया है।
सबक़ वेबसाइट के अनुसार मंत्रालय ने कहा है कि "खुली जगहों, बंद जगहों और सभी सामाजिक गतिविधियों में मास्क और सामाजिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए"।
गृह मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय गुरुवार, 30 दिसंबर को सुबह 7 बजे से लागू होगा।
गृह मंत्रालय ने बयान में कहा कि "संबंधित स्वास्थ्य एजेंसियों से प्राप्त होने वाली रिपोर्ट में देश में कोरोना वायरस और उसकी नई किस्मों की नवीनतम स्थिति का अंदाज़ा होता है।"
"चूंकि नागरिकों और प्रवासियों की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसे ध्यान में रखते हुए नए निर्णय किए गए हैं।"
मंत्रालय ने कहा कि "निर्णय लिया गया है कि सभी खुले स्थानों और बंद जगहों के अलावा सभी गतिविधियों और सामाजिक आयोजनों में मास्क और सामाजिक दूरी का पालन किया जाए।"
"यह निर्णय गुरुवार, 30 दिसंबर को सुबह 7:00 बजे से प्रभावी होगा।"
मंत्रालय ने कहा कि "महामारी को ध्यान में रखते हुए, निवासियों की सुरक्षा के लिए किए गए सभी निर्णयों की हर समय जांच की जाती है।"
मंत्रालय ने सभी नागरिकों और प्रवासियों को लागू एस ओ पी का पालन करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए मंत्रालय ने एसओपी में ढील देने और खुले स्थानों पर मास्क कि पाबन्दी हटाने की घोषणा की थी।
अब मंत्रालय ने मामलों की बढ़ती दर को देखते हुए मास्क और सामाजिक दूरी का फिर से पालन करने का फैसला किया है।
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