ऑफिस या कार्यालय में मास्क न पहनने पर एक माह का वेतन काट दिया जाएगा

सऊदी न्याय मंत्रालय ने कार्यालयों में हाथ मिलाने और मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया है।
मंत्रालय ने 21 जून 2020, रविवार (29, शव्वाल 1441) से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों की पूर्ण बहाली की हालत में कोरोना से बचाओ के लिए निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन न करने वाले कर्मचारियों के लिए यह निर्णय लिया है।
सबक वेबसाइट के अनुसार न्याय मंत्रालय ने बयान में कहा कि सभा और समारोह आयोजित करना मना है। उल्लंघन करने पर 10 वीं ग्रेड और उससे कम दर्जे के कर्मचारियों के एक महीने का वेतन काटा जाएगा।
11 वीं ग्रेड या उससे ऊपर ग्रेड के कर्मचारीयों को वार्षिक भत्ते से वंचित करदीय जाएगा।

कार्यालयों में हाथ मिलाने पर न्यूनतम 5 दिनों के वेतन की कटौती होगी। यह सजा 10 वीं या उससे नीचे के ग्रेड या इसके समान के कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई है, जबकि 11 वीं और उससे ऊपर ग्रेड वालों को फटकार पत्र जारी किया जाएगा।
यदि कोई कर्मचारी तापमान की जांच करने से इनकार करता है, तो कम से कम 15 दिनों का वेतन काट लिया जाएगा। यह सजा 10 वीं ग्रेड या उससे नीचे या समान ग्रेड के कर्मचारियों के लिए होगी।
यदि उल्लंघन 11 वीं या उससे अधिक या इसी तरह के ग्रेड के कर्मचारी द्वारा किया जाता है, तो उसे वार्षिक भत्ते से वंचित किया जाएगा।
कार्यालयों के प्रवेश द्वारों और निकास मार्गों पर निर्धारित दूरी (कम से कम डेढ़ मीटर) का पालन न करने पर 5 दिन का वेतन काट दिया जाएगा। यह सजा 10 वीं या उससे कम ग्रेड या इसी तरह के ग्रेड के कर्मचारियों के लिए होगी, जबकि 11 वीं और उससे ऊपर के ग्रेड या इसी तरह के ग्रेड वालों को ऐसा करने के लिए चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा।
कार्यालय के दरवाजे पर या अंदर या सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षात्मक मास्क न पहनने पर कम से कम एक महीने का वेतन काटा जाएगा। यह जुर्माना 10 वीं ग्रेड या उससे नीचे या समान ग्रेड के कर्मचारियों के लिए है,  जबकि 11 वीं या उससे अधिक या इसी तरह के ग्रेड के कर्मचारियों को एक वर्ष के भत्ते से वंचित किया जाएगा।
पेय पदार्थों के लिए पेपर कप का उपयोग न करने पर कम से कम 5 दिन का वेतन काटा जाएगा, यह सजा 10 वीं ग्रेड या उससे कम या समान ग्रेड के कर्मचारियों के लिए तय की गई है जबकि 11 वीं या इससे अधिक या इसके समान ग्रेड कर्मचारियों को चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा।
अपनी मंज़िल से विभिन्न मंजिलों में नमाज़ या अपनी जानमाज़ उपयोग न करने या नमाज़ के दौरान डेढ़ मीटर की दूरी न रखने पर न्यूनतम 15 दिनों का वेतन काटा जाएगा। यह सज़ा 10 वीं ग्रेड के कर्मचारियों को दी जाएगी जबकि 11 वीं या उससे अधिक या समान ग्रेड के कर्मचारी वार्षिक भत्ते से वंचित होंगे।
कार्यालय में अमन व सलामती के जिम्मेदारों का सहयोग न करने पर अलग कमरे में आइसोलेट कर दिया जाएगा या चिकित्सा देखभाल केंद्र को सौंप दिया जाएगा।
कोरोना टेस्ट का रिज़ल्ट जानबूझकर छिपाने या कोरोना के लक्षण ज़हीर होजाने पर स्वीकार न करने या कोरोना संक्रमित रोगी से मिलने की खबर  न करने पर कम से कम 2 महीने का वेतन काटा जाएगा, यह सज़ा दसवें या उससे कम ग्रेड के कर्मचारियों के लिए है
जबकि 11 वीं या उससे अधिक या इसी तरह के ग्रेड के कर्मचारी वार्षिक भत्ते से वंचित होंगे।
न्याय मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी कर्मचारी ने जनशक्ति और समाज कल्याण मंत्रालय के किसी भी प्रावधान का पालन नहीं किया तो कम से कम 15 दिनों के वेतन में कटौती की जाएगी। यह जुर्माना दसवीं या उस से नीचे या इसी तरह के ग्रेड के कर्मचारियों के लिए है,  जबकि  11 वीं या उससे अधिक या इसी तरह के ग्रेड के कर्मचारियों को वार्षिक भत्ते से वंचित किया जाएगा।
न्याय मंत्रालय ने उल्लंघन का पंजीकरण और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक प्रक्रिया भी जारी की है।

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