सऊदी ग्रह मंत्रालय ने नए कोरोना वायरस से बचाव के लिए नए नियमों की घोषणा की है।
नियमों के अनुसार जो लोग घर से बाहर मास्क नहीं पहनते हैं उन पर एक हजार रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा।
सऊदी समाचार एजेंसी (एसपीए) ने ग्रह मंत्रालय के सूत्रों ने कोरोना वायरस से बचाओ के लिए मुकर्रर एसओपीज़ के हवाले से बताया कि पारिवारिक और अन्य समारोहों में भाग लेने वालों की संख्या में बदलाओ करते हुये उन्हें 50 लोगों तक करदीया गया है। हालांकि एक स्थान पर इस से अधिक लोगों का इकट्ठा होना कानून के खिलाफ माना जाएगा।
उल्लंघन पर किए जाने वाले चालान के बारे में सूत्रों का कहना है कि निजी संस्थानों और कंपनियों में निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन न करने पर 10,000 रियाल का जुर्माना लगेगा, जिसमें संस्थानों में काम करने वालों को मेडिकल मास्क पहनना होगा। जिस से मुंह और नाक को कवर करना होगा।
संस्थानों और कंपनियों को सैनिटाइज़र प्रदान करना होगा, मॉल में आने वालों के शरीर के तापमान को नोट करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, जो ऐसा नहीं करते हैं, वे निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले मानें जाएंगे।
मॉल या कंपनी पर पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर दस हजार रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि उल्लंघन फिर से किया जाता है तो जुर्माना दोगुना होकर 20,000 रियाल हो जाएगा।
जारी किए गए नियमों में कहा गया है कि हर किसी को घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतनी ज़रूरी है और मास्क का उपयोग ज़रूर करे । कपड़े या डिस्पोज़ल मास्क न पहनने या सामाजिक दूरी के सिद्धांत का पालन न करने पर एक हजार रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा।
ऐसे व्यक्ति जो मॉल , संस्थान या कंपनी में प्रवेश करते समय अपने शरीर के तापमान की जांच करने से इनकार करेगा तो वो उल्लंघन माना जाएगा और एक हजार रियाल का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
सूत्रों ने कहा कि एसओपीज़ का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करना और इसे और फैलने से रोकना है ताकि सुरक्षित रहते हुए आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा किया जा सके।
एक टिप्पणी भेजें
कृपया कमेंट बॉक्स में किसी भी स्पैम लिंक को दर्ज न करें।