कोरोन वायरस फैलाने पर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना
सऊदी अरब में पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने नए कोरोना वायरस के पीड़ितों को चेतावनी दी है कि सुरक्षात्मक उपायों की पाबंदी ज़रूरी है। ऐसा न करने के कारण कारावास और जुर्माना हो सकता है।
सरकारी वकील के अनुसार, किसी भी कोरोना वायरस रोगी को वायरस को दूसरों तक न पहुंचे इस के लिए बेहद सावधानि बरते। इसे भी पढ़ें नि: शुल्क एलाज के लिए इकामे की आवश्यकता नहीं है
आजिल वेबसाइट के अनुसार, पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने ट्विटर पर एक बयान में चेतावनी दी है कि "कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वह एहतियाती उपायों का पालन करे, ऐसा कोई भी काम न करें जिससे इस वायरस से दोसरों को संक्रमित करने का संदेह हो।"
इस पर जोर इस लिए दिया जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस तेजी से फैलता है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह एक से दूसरे में फैल जाता है ।
पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, "यदि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति ने वायरस को प्रसारित न करने के लिए प्रतिबंध का सम्मान नहीं किया तो उस पर एक लाख रियाल तक का जुर्माना और पांच साल तक के कारावास की सजा होगी।" दोनों में से कोई एक सज़ा हो सकती है।
पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने आगे कहा कि 'यह वायरस को प्रसारित करने की सरकारी सज़ा है जबकि इसमें वह सजा शामिल नहीं है जो किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित करने के संबंध में हो सकती है।' इसे भी पढ़ें इक़ामे में किसी शुल्क के बिना ही 3 महीने की वृद्धि
"जिस व्यक्ति को भी कोरोना रोगी ने वायरस से संक्रमित किया होगा वह अपने नुकसान के लिए मुआवजे का दावा कर सकता है और इस व्यक्ति को उस मुआवजे का भुगतान करना होगा।"
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