जेद्दा: यातायात विभाग ने चेतावनी दी है कि 10 शौवाल1439 हिजरी से पहले किसी भी महिला को ड्राइविंग करने की अनुमति नहीं है। अगर इससे पहले कोई भी महिला गाड़ी चलाते होए पाई गई तो उनपर 900 रियाल का जुर्माना होगा। इस संबंध में कुछ उपाय किए जाएंगे और किसी के साथ कोई रियायत नहो होगी।
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