सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति को बदनाम करना अपराध है

सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति को बदनाम करना अपराध है 


(रियाद/सऊदी अरबिया) पब्लिक प्रोसिकुशन ने खबरदार किया है कि किसी भी शख्स को बदनाम करना और सोशल मीडिया समेत किसी भी ज़रिये से इसे किसी प्रोगार्म, किसी विडियो क्लिप और किसी तब्सेरे के ज़रिये नुकसान पहुँचाने पर सजा मुक़र्रर है।
यह अपराध गिना जाता है। इस पर 5 बरस क़ैद और 30 लाख रियाल जुरमाना मुक़र्रर है। पब्लिक प्रोसिकुशन ने तवज्जुह दिलाई कि मुल्की नेज़ाम को नुकसान पहुँचाना या इंटरनेट के ज़रिये किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन की पवित्रता को पामाल करना दंडनीय अपराध है। इस पर क़ैद और जुरमाना होगा।

पब्लिक प्रोसिकुशन का कहना है कि कुछ लोग घरेलू प्रणाली या धार्मिक मूल्यों या सामाजिक शिष्टाचार या व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता को कुचलने में ज़रा भी झिझक महसूस नहीं करते और वे इंटरनेट के माध्यम से अफवाहें फैलाकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिस पर उन्हें क़ैद और जुर्माने की सजा होसकती है।

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