किया कार खरीदने पर टैक्स नहीं लिया जायेगा ?

किया कार खरीदने पर टैक्स नहीं लिया जायेगा ?


(रियाद / सऊदी अरबिया) ज़कात व इनकम विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों से जो कार का कारोबार नहीं करते उन से कार खरीदने पर टैक्स नहीं लिया जायेगा।
अलबत्ता शोरूम से गाड़ी खरीदने पर 5% टैक्स ज़रूर लिया जायेगा। ज़कात व इनकम विभाग ने अपनी वेबसाइट पर यह खबर देते होए साफ़ कहा की जिन खिदमात और सरगर्मियों पर वैट नहीं है उन में ऐसे लोगों से कार खरीदना भी शामिल है जो इसका कारोबार नहीं करते।
अगर कोई शख्स ऐसे शख्स से कार खरीद रहा हो जिस के पास वैट नंबर न हो और जो किसी और के लिए कारों का लेन देन न कर रहा हो ऐसी सूरत में कार के सौदे पर वैट नहीं लिया जायेगा।
हाँ लेकिन वैट सिस्टम के अनुसार रजिस्टर्ड शोरूम इस से फायेदा नहीं उठा सकेंगे।
वह किसी को खुद कार बेचें या उनके लिए कोई कार बेचे दोनों सोरतों में 5% वैट अदा करना होगा।
विभाग ने आगे स्पष्ट किया है कि शो रूम गाड़ी की "नक़ल मिलकियत" के लिए  जो खिदमात पेश करता है उस पर सालसी और वैट समेत 525 रियल वसूल किये जायेंगे।

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