टेक्सी ड्राईवर टैक्स बिल जरी करने का पाबंद है
रियाज़ - महकमा ज़कात व आमदनी ने वाज़ेह किया है कि वैट में रजिस्टर्ड टेक्सी ड्राईवर टैक्स बिल जरी करने का पाबंद है।
अलबत्ता अगर वैट में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है या वह ऐसे शख्स के माँतहेत है जिसने राजिसत्रशन न कराइ हो तो वह सवारियों से वैट नहीं लेगा और न ही बिल जरी करना उसके लिए ज़रूरी है।
महकमा ने तवज्जुह दिलाई है की टैक्सी सर्विस वैट में शामिल है शर्त यह है की कम्पनी की टोटल आमदनी वैट केलिए इन्देराज मत्लोबा हद तक पहुंची होई हो।
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